Sunday, 20 June 2021

UP GOVT DECISION :: राज्य सरकार ने लॉक डाउन अनलॉक नियमो में दी और ढील , अब शादी में शामिल हो सकेंगे 50 लोग , कल से खुलेंगे माल और रेस्टोरेंट , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

UP GOVT DECISION ::  राज्य सरकार ने लॉक डाउन अनलॉक नियमो में दी और ढील , अब शादी में शामिल हो सकेंगे 50 लोग , कल से खुलेंगे माल और रेस्टोरेंट , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 



वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन को लेकर बेहद संजीदा सीएम योगी आदित्यनाथ इसका प्रभाव कम होने बाद ही प्रदेश में क्रमवार राहत दे रहे हैं। लखनऊ में शनिवार को टीम-09 के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार से लोगों को अधिक राहत देने का निर्देश दिया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सोमवार से प्रदेश में सभी जगह पर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क को खोला जाए। इसके साथ ही अब सभी जगह धर्मस्थलों में पांच और विवाह तथा अन्य समारोह में एक साथ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति भी दी गई है।

प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन पर अब लगभग लगाम लग चुकी है। इसे देखते हुए अब सोमवार से सरकार कोरोना ​​​​​कर्फ्यूं में छूट बढ़ाने जा रही है। तय हुआ है कि सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक माल, रेस्टोरेंट और पार्क भी खोले जाएंगे। वहीं, शादी समारोहों में भी अधिकतम पचास व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

गाइडलाइन भी जारी 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देर शनिवार देर रात मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से गाइडलाइन्स जारी कर दी गईं। जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रदेश भर में बाजार और दुकानें सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। रात नौ से सुबह सात बजे तक प्रतिदिन रात्रि कर्फ्यूं और शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी लागू रहेगी। साप्ताहिक बंदी में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फागिंग का अभियान चलता रहेगा। रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट और ईटिंग प्वाइंट्स सिर्फ पचास फीसद क्षमता के साथ खोले जाएंगे। अल्टरनेट यानी एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था करनी होगी। मॉल की दुकानों और रेस्टोरेंट में भी बैठने की यही व्यवस्था रखनी होगी। इसके अलावा मिठाई, स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड की दुकानों पर भी शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर आदि के कोविड नियमों का पालन करते हुए खड़े या बैठकर खाने की अनुमति दी गई है। शादी समारोहों में खुले या बंद स्थान पर अधिकतम पचास व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। वहां लोगों के बैठने के लिए दो गज की दूरी का पालन करना होगा। धर्म स्थलों पर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में अधिकतम पचास व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।

सिनेमा हाल, स्टेडियम अभी नहीं खुलेंगे

सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। सरकार ने कहा है यह प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा में कहा कि सोमवार से आंशिक कोरोना ​​​​​कर्फ्यू में सप्ताह के पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक छूट दी जाए। इस अवधि में कोविड प्रोटोकाल के पालन के साथ बाजार, माल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि खोले जा सकेंगे। धर्मस्थलों पर एक समय में अधिकतम पांच, जबकि शादी समारोहों में अधिकतम पचास व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।


 


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