यूपी में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की छुट्टी के नियम कड़े , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
यूपी में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की छुट्टी के नियम कड़े , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की छुट्टी के नियम कड़े कर दिए गए हैं। यदि किसी शिक्षक को छुट्टी मंजूर करने के लिए फोन किया गया या उन्हें कोई कागज देने के लिए बुलाया जाएगा तो संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के खिलाफ विजिलेंस जांच करवाई जाएगी। यदि अवकाश मंजूर करने की निर्धारित समय सीमा से अतिरिक्त एक भी दिन की देरी होगी तो यह माना जाएगा कि जिला या ब्लॉक स्तर से शिक्षकों का शोषण हो रहा है।
इस बारे में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सोमवार को सभी बीएसए को निर्देश भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर अवकाश मंजूर करने की समय सारिणी तय है। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। एक जुलाई से शिक्षकों के अवकाश नामंजूर करने के लिए कारण भी स्पष्ट करना होगा। नामंजूर करने के लिए उसके कारण को बताना होगा। अवकाश के आवेदन को अकारण लम्बित रखने या नामंजूर करने की स्थिति में बीएसए / बीईओ के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई होगी। चूंकि शिक्षकों से अवकाश संबंधी इस पूरी प्रक्रिया का फीडबैक आईवीआरएस के माध्यम से लिया जा रहा है, इसलिए बीएसए / बीईओ को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
अनुपस्थित शिक्षकों पर भी होगी कार्रवाई
एक जुलाई से प्रेरणा इंस्पेक्शन मॉड्यूल व मानव संपदा लीव रिपोर्ट को लिंक करके भी देखा जाएगा कि कौन-कौन से शिक्षक बिना अवकाश लिए अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों व बीईओ के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला या ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में शिक्षकों का जमावड़ा नहीं करने के निर्देश हैं।
अब एरियर भी ऑनलाइन
मानव सम्पदा पोर्टल पर एरियर के लिए विभाग मॉड्यूल विकसित कर चुका है। जल्द इसे लाइव किया जाएगा और आनलाइन माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा जून का वेतन भी शत-प्रतिशत ऑनलाइन माध्यम से हस्तांतरित होगा। ऑनलाइन माध्यम से वेतन हस्तांतरण न होने की स्थिति में बीईओ / एओ के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रक्रिया से किसी भी तरह का विचलन होने पर एओ व संबंधित पटल सहायक के खिलाफ विजिलेंस जांच होगी।
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