Friday, 9 July 2021

बीएड प्रवेश परीक्षा :: प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन के दिन नहीं होगी और कोई भी परीक्षा आयोजित , नकलविहीन परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सरकार का फैसला , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

बीएड प्रवेश परीक्षा :: प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन के दिन नहीं होगी और कोई भी परीक्षा आयोजित , नकलविहीन परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सरकार का फैसला , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 







उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि आगामी 30 जुलाई को प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के दिन किसी भी अन्य परीक्षा का आयोजन न किया जाए। वह गुरुवार को गोरखपुर में कमिश्नर, डीएम, एसएसपी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ बैठक करे थे। 

डॉ. शर्मा ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर बीएड परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बीएड के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की पर्याप्त तैनाती की जाए और हर परीक्षा केंद्र पर  कोविड-19 मेडिकल टीम एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाए। नकल विहीन परीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की याद दिलाते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की आगामी परीक्षाओं के दौरान भी सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था करने की हिदायत दी। 

डॉ. शर्मा ने कहा कि महाविद्यालयों के प्रबंधकों के साथ भी बैठक करके कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन कराते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों के आसपास मेडिकल टीम एवं एंबुलेंस की व्यवस्था करने तथा परीक्षाओं की मॉनीटरिंग के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने मंडलायुक्त को गोरखपुर मंडल के जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी। परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की एक बार पुन: जांच कराने का निर्देश देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की परीक्षा की अवधि अधिकतम डेढ़ घंटे ही रखी जाए। उन्होंने शिक्षक व  शिक्षणेत्तर कर्मियों की कोविड से मृत्यु की स्थिति में मृतक आश्रित को नौकरी एवं बकाया देयों का तत्काल भुगतान करने का भी निर्देश दिया। 


 

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