UPSSSC NEWS ::: हाई कोर्ट ने आयोग को दिए निर्देश , VDO भर्ती मामले में शिकायत पर निर्णय लेने के निर्देश , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दो माह में ग्राम विकास अधिकारी पद की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने और राज्य सरकार को रिपोर्ट मिलने से दो माह में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने बलिया के मुरारी उपाध्याय वह पांच अन्य की याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी को सुनकर दिया है। याचियों का कहना है कि वर्ष 2016 की भर्ती में 26 जून 2020 को पूरक चयन परिणाम घोषित किया गया। आयोग की प्रक्रिया को लेकर शिकायत की गई, जिसपर सरकार ने जांच शुरू की और आयोग से कुछ जानकारी तलब की। उसके बाद से अंतिम निर्णय लटका हुआ है इसलिए यह याचिका दायर की गई।
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