DELHI GOV JOBS ;::: शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों की आयु सीमा छूट रद्द करने पर जवाब माँगा
DELHI GOV JOBS ;::: शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों की आयु सीमा छूट रद्द करने पर जवाब माँगा
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में पिछले 40 साल से महिलाओं को अधिकतम उम्रसीमा में मिल रही 10 साल की छूट को उपराज्यपाल की मंजूरी से दिल्ली सरकर ने समाप्त कर दिया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने इसे गंभीरता से लेते हुए उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
सरकार के इस फैसले से सरकारी स्कूलों में खाली पड़े करीब 6700 से अधिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा निकाली गई भर्ती में बड़े पैमाने पर महिलाएं आवेदन करने से वंचित हो जाएंगी। न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य आर.एन. सिंह और प्रशासनिक सदस्य मो. जमशेद की पीठ ने मामले में डीएसएसएसबी को भी नोटिस जारी किया है। पीठ ने उपराज्यपाल कार्यालय और सरकार के शिक्षा निदेशालय को यह बताने के लिए कहा है कि महिलाओं को वर्षों से अधिकतम उम्रसीमा में दी जा रही छूट को समाप्त क्यों किया गया। साथ ही, इसके आधार बताने को भी कहा है। सभी पक्षकारों को मामले की अगली सुनवाई 21 जून से पहले जवाब देने को कहा गया है। न्यायाधिकरण ने शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही 123 महिलाओं की ओर से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में अधिकतमत उम्रसीमा में महिलाओं को मिलने वाली 10 साल की छूट वापस लेने के लिए पिछले साल जारी आदेश के अलावा डीएसएसएसबी द्वारा करीब 6700 से अधिक शिक्षकों के भर्ती के लिए 12 मई को जारी विज्ञापन को भी चुनौती दी गई है। याचिका में महिलाओं को मिलने वाली छूट को दोबारा बहाल करने और इसके हिसाब से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने का आदेश देने की मांग की गई है। छूट को समाप्त किए जाने को मानमाना और अनुचित बताते हुए अधिवक्ता अग्रवाल ने न्यायाधिकरण से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
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Labels: TEACHER JOBS NEWS
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