69000 शिक्षक भर्ती :: परीक्षा में गलत प्रश्नो के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से माँगा जवाब , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के प्रश्न गलत या पाठ्यक्रम से बाहर के होने के मुद्दे पर अभ्यर्थियों से प्रश्न चिह्नित कर दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही सरकार को इस हलफनामे का दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करते हुए कहा कि भर्ती के बचे पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां अपीलों के निर्णय पर निर्भर करेंगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने अभिषेक श्रीवास्तव व 14 अन्य सहित आधा दर्जन विशेष अपीलों पर वरिष्ठ अधिवक्ता एनसी राजवंशी और अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी व सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया है। अपीलों में एकल पीठ के सात मई 2021 के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थीं कि प्रश्नों के उत्तर सही हैं या गलत और प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के हैं या नहीं, तथ्यात्मक बिंदुओं को लेकर याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं।
अपीलार्थियों का कहना है कि एकल पीठ का आदेश सही नहीं है। कोर्ट को याचिकाएं सुनने का अधिकार है। कोर्ट ने अपीलार्थियों से उन प्रश्नों को चिह्नित कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिनपर उनकी आपत्ति है।
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Labels: 69000 SHIKSHAK BHARTI, TEACHER JOBS NEWS
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